आवासीय ऋण
सोसायटी के सदस्य एक आसान प्रक्रिया के अन्तर्गत आवायीय ऋण (हाउस लोन) हेतु आवेदन कर ऋण प्राप्त कर सकते है। सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों को आवास विस्तार, नये आवास निर्माण, पुराने घर में नया निर्माण करवाने तथा पुराने घर की मरम्मत करने आदि उद्देश्य हेतु आवासीय ऋण (हाउस लोन)दिया जाता हैं।
ऋण की समय सीमा
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ब्याज दर (वार्षिक चक्रवृद्धि)
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12 से 120 माह
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15 - 24%
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आवासीय ऋण हेतु ऋण सीमा
- प्रस्तावित भवन की प्रस्तावित लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- आवासीय प्लाॅट होने की स्थिति में डी. एल. सी. रेट का 50 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
- सोसायटी द्वारा अधिकतम आवासीय ऋण 1000000/- रूपये (दस लाख रूपये) तक ऋण देय होगा।
आवासीय ऋण लेने हेतु योग्यताएं
- बी. सी. सी. एस. से आवासीय ऋण लेने हेतु सदस्य को निम्नांकित योग्यताओं की पूर्ति करनी होगी -
- ऋण लेते समय सदस्य कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 58 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता एवं जमानती दोनो उदयपुर जिले के मूल निवासी होने चाहिए।
आवासीय ऋण हेतु दस्तावेज
- पते हेतु वेध दस्तावेज - बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलिफोन बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि।
- पहचान हेतु वेध दस्तावेज - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड इत्यादि।
- जो दस्तावेज पहचान हेतु दिया गया हैं व पते हेतु मान्य नहीं होगा एवं आधार कार्ड किसी भी एक दस्तावेज के रूप में लिया जाना अनिवार्य हैं।
- प्रस्तावित मकान का नक्शा, सम्बन्धित विभाग या संस्था द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए।
- आवासीय ऋण सर्च रिपोर्ट, वेल्युवेशन रिपोर्ट एवं खाता नकल आदि सलग्न होने चाहिए।
आवेदन हेतु अन्य आवश्यकताएं
- ऋण आवेदन पत्र पूर्णतया भरे हुए होने चाहिए, हस्ताक्षरित किये हुए होने चाहिए एवं फोटो लगे हुए होने चाहिए।
- जमानती विवरण पत्र पूर्णतया भरे हुए होने चाहिए, हस्ताक्षरित किये हुए होने चाहिए एवं फोटो लगे हुए होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता सोसायटी का सदस्य होना चाहिए एवं उसकी उम्र 18 वर्ष से 58 वर्ष के बिच हो।
- ऋण की मासिक किश्त ऋणी की मासिक आय की 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती हैं।
- आवेदनकर्ता एवं जमानती दोनो उदयपुर जिले के मूल निवासी होने चाहिए।
- मकान या भूमि के मूल दस्तावेज होना आवश्यक हैं।
ऋण प्रक्रिया हेतु प्रोसेसिंग, इन्श्योरेन्स शुल्क एवं पेनल्टी
- सोसायटी द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) फीस विभिन्न ऋण योजनों मेें अलग से निर्धारित कि जाती है।
- आवासीय निर्माण का प्रोसेसिंग शुल्क व भौतिक सत्यापन का चार्ज एक बार ऋण केे समय देना आवश्यक होगा।
- मासिक किश्त की दिनांक निकल जाने पर मासिक किश्त राशी की अधिकतम 10 प्रतिशत राशी पेनल्टी देय होगी।
- ऋणी सदस्य का सामूहिक जीवन बिंमा प्रतिवर्ष ऋण राशि के बराबर या अधिकतम पांच लाख रूपये जो भी कम हो का करवाया जायेगा जिसका शुल्क ऋणी द्वारा देय होगा।